कलेक्टरों को एनएसए के तहत कार्रवाई का मिला अधिकार…
रायपुर,10 जुलाई 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने और लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने राज्य के सभी 33 जिलों के कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का विशेष अधिकार प्रदान किया है। यह अधिकार 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस संबंध में गृह विभाग ने असाधारण राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और सार्वजनिक शांति भंग करने की साजिश में सक्रिय हैं या सक्रिय होने की संभावना है। अधिसूचना के अनुसार,रायपुर,बिलासपुर, राजनांदगांव,दुर्ग,रायगढ़,सरगुजा,जशपुर,कोरिया, जांजगीर-चांपा,कोरबा,कबीरधाम,महासमुंद, धमतरी,जगदलपुर,दंतेवाड़ा,उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर,नारायणपुर,सुकमा,कोण्डागांव, बलौदाबाजार,गरियाबंद,बेमेतरा,बालोद,मुंगेली, सूरजपुर,बलरामपुर, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई,सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर,गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और सक्ती के कलेक्टरों को धारा 3(2) के तहत कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। इस कानून के तहत पुलिस को संदिग्ध व्यक्तियों को बिना जमानत के एक साल तक हिरासत में रखने की शक्ति प्राप्त होगी,जिससे सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को रोकने में मदद मिलेगी।
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