बिलासपुर,04 जुलाई 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो दिन के नवजात शिशु की हत्या के मामले में सजायाफ्ता माँ की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सत्र न्यायालय द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई।रायपुर जिले के एक व्यक्ति ने 22 अक्टूबर 2018 को पुलिस को सूचना दी कि उसकी विधवा बहू और सह-अभियुक्त ने दो दिन के नर शिशु की हत्या कर शव को खार में फेंक दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमॉर्टम कराया, जिसमें सिर और गले पर चोट से शिशु की मौत की पुष्टि हुई। जनवरी 2019 में पुलिस ने अपराध दर्ज कर महिला और सह-अभियुक्त के खिलाफ चालान पेश किया। सत्र न्यायालय ने सह-अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, लेकिन माँ को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, धारा 201 के तहत 5 वर्ष और धारा 318 के तहत 2 वर्ष की सजा सुनाई।
