बिलासपुर,01 जुलाई 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य में प्राचार्य पदोन्नति पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने राज्य शासन की प्रमोशन नीति को वैध ठहराते हुए,इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति रजनी दुबे की डिवीजन बेंच द्वारा सुनाया गया है।
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