सूर्यकांत तिवारी की जमानत खारिज
रायपुर,26 जून 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 570 करोड़ रुपये के कोयला लेवी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत पाने वाले निलंबित आईएएस अधिकारियों रानू साहू,समीर विश्नोई और पूर्व मुख्यमंत्री कार्यालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया बुधवार को पहली बार रायपुर की एसीबी-ईओडब्ल्यू विशेष कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वे छत्तीसगढ़ से बाहर रह रहे हैं। रानू साहू ने कहा कि वह दिल्ली में अपने भाई के घर रह रही हैं, समीर विश्नोई कानपुर में रिश्तेदार के यहां हैं, जबकि सौम्या चौरसिया बैंगलुरु में अपने भाई के साथ रह रही हैं। कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद सभी ने आदेश पत्रक पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख तय की।इस मामले में मुख्य आरोपी माने जाने वाले कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को अभी तक जमानत नहीं मिली है और विशेष कारणों से वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने रानू साहू,समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, रजनीकांत तिवारी,वीरेंद्र जायसवाल और संदीप नायक को सशर्त जमानत दी थी,जिसमें शर्तें शामिल हैं कि वे छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे, अपने पासपोर्ट विशेष अदालत में जमा करेंगे, जांच में पूरा सहयोग करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर जांच एजेंसी या कोर्ट में उपस्थित होंगे।
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