रायपुर,29 मई 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू,पूर्व सीएम की सचिव रहीं सौम्या चौरसिया और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी कड़ी शर्तो के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह शर्त लगाई है कि इन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लवी घोटाले में आज सुप्रीम कोर्ट में इन आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपंकर दत्ता की डबल बेचने निलंबित आईएएस रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी और पूर्व
सीएम भूपेश बघेल की सचिव रहे चौरसिया को अंतरिम जमानत शर्तों के साथ दे दी है। इसमें कहा गया है कि इन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते छत्तीसगढ़ में रहने पर कोर्ट ने पाबंदी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट से तीनों का जमानत तो मिल गई है,लेकिन कई और मामले चल रहे हैं,इसलिए जेल में रहना होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई भी आरोपी गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने की कोशिश करता है,तो राज्य सरकार अदालत में आवेदन देकर उनकी जमानत रद्द करवा सकती है।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur