बिलासपुर@सेंट्रल जीएसटी के रिश्वतखोर अफसरों को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली जमानत

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बिलासपुर,26 मई 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चौंतीस लाख रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में फंसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी जीएसटी) विभाग के अधिकारियों को जमानत नहीं मिली। दोनों अफसरों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
व्यापारी के यहां छापेमारी कर
मांगी थी रिश्वत

रायपुर निवासी लालचंद अटवानी ने 30 जनवरी 2025 को सीबीआई से शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि 28 और 29 जनवरी को सीजी एसटी रायपुर की टीम ने उनके प्रतिष्ठान में छापा मारा था। इस टीम में भरत सिंह,विनय राय और मिश्रा शामिल थे। छापे के दौरान तीनों अधिकारियों ने उनसे 34 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी,जिसे बाद में घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया।


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