रायपुर,24 मई 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठित पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव शैलेन्द्र पटेल की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि पटेल कुलसचिव पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता को पूरा नहीं करते, इसलिए उनकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध है। ह फैसला उस याचिका पर आया है जिसे राहुल गिरी गोस्वामी ने वर्ष 2022 में दायर किया था। याचिकाकर्ता ने न सिर्फ पटेल की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, बल्कि उनकी योग्यता को लेकर गंभीर आपत्तियाँ दर्ज कराई थीं। इस मामले में एक स्नढ्ढक्र भी दर्ज की गई थी, जिसका उल्लेख अदालत ने अपने निर्णय में किया है।
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