हाईकोर्ट ने तत्कालीन एसडीएम तीर्थराज अग्रवाल को सभी आरोपों से किया मुक्त
रायपुर,24 मई2025 (ए)। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एनटीपीसी लारा पावर प्रोजेक्ट से जुड़े बहुचर्चित भू-अर्जन घोटाले में हाईकोर्ट ने तत्कालीन एसडीएम तीर्थराज अग्रवाल को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने अग्रवाल के खिलाफ लगे सभी आपराधिक आरोपों को खारिज करते हुए रायगढ़ कोर्ट द्वारा 13 जनवरी 2016 को जारी आरोप तय करने के आदेश और 2 दिसंबर 2024 को दाखिल चार्जशीट को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने माना, न्यायिक कार्यों में संरक्षण
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि तीर्थराज अग्रवाल द्वारा पारित आदेश उनके राजस्व अधिकारी के रूप में न्यायिक कार्यों का हिस्सा थे। जजेस प्रोटेक्शन एक्ट, 1985 के तहत ऐसे मामलों में अधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने माना कि अग्रवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, और उनका नाम बाद में एफ आईआर में जोड़ा गया।
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