गरियाबंद,23 मई 2025(ए)। प्रार्थिया सुनिता सोनवानी निवासी पण्डरी रायपुर हाल महासमुंद पचेड़ा के द्वारा थाना राजिम उपस्थित आ कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थिया की पुत्री की मानसिक स्थिति ठीक नही होने के कारण सुरसाबांधा निवासी ईश्वरी साहू के पास पूजापाठ के माध्यम से उपचार करवा रही थी। आरोपी महिला ईश्वरी साहू के द्वारा प्रार्थिया की पुत्री को अपने घर सुरसाबांधा में रख कर उपचार के बहाने डारा धमका कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करती थी। जो पीडि़ता के उपर आर्युवेदिक उपचार के बहाने चमत्कारी तेल और गरम पानी डालकर अपने पैरो से मृतिका के सीने को मसलती थी और ईसाई धर्म का प्रार्थना करवाती थी।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टिया अपराध धारा छ.ग. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2006 की धारा 4 व औषधी और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम 1954 की धारा 7 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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