राज्य शासन से मांगा गया जवाब
रायपुर,21 मई 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ में काम के बोझ तले दबे राज्य सूचना आयोग में नई नियुक्तियां खटाई में पड़ती नजर आ रही हैं। यहां मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी करने के बाद अनुभव की जो नई शर्त जोड़ दी गई है,उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में तीन-तीन याचिकाएं दायर हो गई हैं। इस मुद्दे पर कोर्ट में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
बता दें कि जब मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पदों के लिए राज्य शासन ने वैकेंसी निकाली,तब आवेदन के लिए अनुभव की कोई विशेष शर्त नहीं रखी गई थी,लेकिन 9 मई को जारी इंटरव्यू कॉल लेटर में सर्च कमेटी ने विधि,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,समाज सेवा,प्रबंधन,पत्रकारिता,जनसंपर्क या प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों के अनुभव की अनिवार्यता जोड़ दी। इसी नए मापदंड के आधार पर 172 आवेदकों में से सिर्फ 51 को ही इंटरव्यू के लिए चुना गया। वहीं मुख्य सूचना आयुक्त के लिए 30 वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता जोड़ दी गई।
नई शर्तों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका
राज्य शासन द्वारा अनुभव को लेकर जोड़ी गई नई शर्तों के खिलाफ हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर कर दी गई हैं। इनमें अनिल तिवारी द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए 30 वर्ष के अनुभव की शर्त को चुनौती दी गई है,वहीं अधिवक्ता डी के सोनी ने दोनों पदों के लिए जोड़ी गई अनुभव की शर्तों के खिलाफ याचिका लगाई है।
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