पंचायत फंड में गड़बड़ी का आरोप
कोरिया,08 मई 2025 (घटती-घटना)। सुशासन तिहार के पहले चरण और जनदर्शन में ग्राम करजी के ग्रामीणों ने पंचायत सचिव के ऊपर गम्भीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने तत्काल आवेदन को संज्ञान में लिया और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी को परीक्षण उपरांत कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए आवेदन का परीक्षण किया और जांच करने का आदेश दिया था। आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार ग्राम पंचायत करजी के सचिव जय प्रताप सिंह के ऊपर गंभीर लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में तत्काल उन्हें सभी दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पंचायत सचिव जय प्रताप सिंह ने कोई भी दस्तावेज जमा नहीं किया, इस कृत्य को गम्भीरता से लेते हुए उन्हें निलंबित किया गया। शिकायतों के अनुसार, ग्राम पंचायत करजी में सीसी नाली निर्माण, फर्नीचर, स्ट्रीट लाइट, हैण्डपंप खनन तथा कंप्यूटर व डस्टबिन की खरीदी के लिए पंचायत फंड से राशि आहरित की गई। इस सम्बंध में ग्राम सचिव द्वारा जांच के दौरान पंचायत अभिलेख जांच दल को उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे शिकायतें प्रथम दृष्टया सत्य पाई गईं। उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 एवं ग्राम पंचायत सचिव नियम 1999 का उल्लंघन मानते हुए सचिव को निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। इसके साथ ही, ग्राम पंचायत करजी के सचिवीय कार्यों का अस्थाई प्रभार ग्राम पंचायत गिरजापुर की सचिव श्रीमती सोनकुंवर सिंह को सौंपा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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