मामला कोर्ट में होने के बावजूद पदोन्नति देने पर जताई नाराजगी, जारी किया अवमानना नोटिस
बिलासपुर,01 मई 2025(ए)। रा’य शासन ने एक दिन पूर्व ही शिक्षा विभाग में शिक्षकों के प्राचार्य पद पर पदोन्नति का आदेश जारी किया था। इस आदेश को 24 घंटे भी बीते नहीं थे और इस बीच हाई कोर्ट ने पदोन्नति पर स्टे लगा दिया है। दरअसल प्राचार्य पदोन्नति को लेकर चल रहे मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी। इस दौरान हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि बीते सुनवाई के दौरान रा’य सरकार की ओर से अंडरटेकिंग देने के बाद भी प्रमोशन सूची कैसे जारी कर दी गई। नाराज कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
संगठनों और शिक्षकों ने दायर की है याचिका
प्राचार्य पदोन्नति को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट में शिक्षकों व शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अलग-अलग याचिका दायर की है। सभी याचिकाओं की कोर्ट में अलग-अलग सुनवाई चल रही है। बीते सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के बाद चीफ जस्टिस ने इस तरह की सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई करने का निर्देश दिया है। प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर सभी याचिकाओं की हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में अब एक साथ सुनवाई होगी।
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