@ दिन की समय सीमा तय…
@ छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार…
@ सीएम साय ने निवेशकों को दी बड़ी सौगात…
@ निवेश को लेकर तय कर दी समय सीमा…
@ समय सीमा तय होने से निवेशकों को होगा फायदा
रायपुर,27 अप्रैल 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लगातार उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। निवेशकों को विभिन्न आवश्यक स्वीकृतियां और सेवाएं अब तय समय-सीमा में प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही, कई नई सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम,2011 के तहत अधिसूचित भी कर दिया गया है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को निवेशकों के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता है। औद्योगिक विकास से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित होंगे। हमारी सरकार निवेशकों को त्वरित, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है।
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार,खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट प्रबंधन के तहत अनुमति प्रदान करने के लिए 60 दिन,बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अनुमति के लिए 60 दिन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्वीकृति के लिए 30 दिन और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अनुमति के लिए भी 30 दिन की समय-सीमा तय की गई है। इसी तरह नदी या सार्वजनिक जलाशयों से जल दोहन हेतु अनुमति 300 दिनों में प्रदान की जाएगी, जबकि जल आपूर्ति एजेंसी से जल की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र 90 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।
45 दिन की समय सीमा तय
भवन निर्माण से संबंधित पांच चरणों जैसे भवन योजना स्वीकृति,परिवर्तन या पुनरीक्षण की अनुमति, ध्वस्तीकरण एवं पुनर्निर्माण की अनुमति,प्लिंथ स्तर स्वीकृति तथा अधिभोग/पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए अधिकतम 45 दिन की
समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना हेतु पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण के लिए 45 दिन का समय तय किया गया है। स्टार्टअप इकाइयों के पंजीकरण के लिए भी 45 दिन की समय-सीमा तय की गई है।
इसके अलावा, निवेशकों की सुविधा केंद्र और निवेश प्रोत्साहन एजेंसी द्वारा प्रश्नों का प्रत्युत्तर 7 दिनों में तथा प्रश्नों और शिकायतों का निराकरण 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। सेवा क्षेत्र की इकाइयों के प्रश्नों का समाधान भी 7 दिनों में और शिकायतों का निराकरण 15 दिनों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री
विष्णु देव साय ने कहा है कि निवेशकों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सेवाओं का समयबद्ध निपटारा छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है। हमें विश्वास है कि इससे छत्तीसगढ़ देश के औद्योगिक नक्शे पर और अधिक तेजी से अपना स्थान बनाने में सफल होगा।
सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी में सुधार
छत्तीसगढ़ में पर्यावरण क्लीयरेंस, औद्योगिक लाइसेंस,माप-तौल प्रमाणन, टाउन प्लानिंग अनुमोदन और जल संसाधन से संबंधित अनुमतियां जैसी 13 सेवाएं अब लोक सेवा गारंटी के दायरे में आएंगी। इससे प्रमुख विभागों की इन सेवाओं का लाभ लोगों को 7 से 60 दिन के भीतर मिल जाएगा। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यह प्रक्रिया लागू की गई है। इन विभागों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, सीईसीबी, वाणिज्य और उद्योग, विधिक माप विज्ञान, नगर तथा ग्राम निवेश और जल संसाधन विभाग शामिल हैं। इससे किसी की काम की मंजूरी और अनुमति की प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी होगी, जिससे पारदर्शिता, कार्यक्षमता बढ़ेगी।नई व्यवस्था के तहत अगर कोई विभाग समय पर सेवा प्रदान नहीं करता, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
राजस्व विभाग को निर्देश सुशासन तिहार में आए आवेदनों का प्राथमिकता से करें निराकरण
मुख्यमंत्री साय ने सीएम हाउस में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान आम नागरिकों को राजस्व सेवाओं का त्वरित और सहज लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने और सभी आवेदनों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए्र।
उन्होंने फौती नामांतरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि विधिक वारिसान के पक्ष में फौती नामांतरण समय पर सुनिश्चित करें। कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि तय समय में नामांतरण न होने पर संबंधित पटवारियों पर सख्त कार्यवाही करें।
तेजी-पारदर्शी तरीके से मिलें सेवाएं, यही लक्ष्य:साय
सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है छत्तीसगढ़ में हर नागरिक और व्यवसायी को सरकारी सेवाएं तेजी और पारदर्शी तरीके से मिलें। लोक सेवा गारंटी एक्ट में 13 अहम सेवाओं को शामिल करना इस दिशा में बड़ा कदम है।
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