रायपुर,@60 साल के आदिवासी ने पीएफ कोर्ट में हिंद एनर्जी को दी तगड़ी पटकनी

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खुलेंगे मनी लॉन्डि्रंग के राज?
रायपुर,21 अप्रैल 2025 (ए)।
अक्सर कहा जाता है कि पैसा और पावर मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इस सोच को गलत साबित कर दिया है। यहां एक विशालकाय कंपनी, जिससे बड़े-बड़े अफसर भी टकराने से घबराते हैं, उसे एक साठ वर्षीय गरीब आदिवासी ने कानूनी दांवपेंच में करारी शिकस्त दी है। जी हां, मामला है कांति प्रधान और हिंद एनर्जी कंपनी के बीच का, जहां आदिवासी की जीत ने कई बड़े राज खुलने की उम्मीद जगा दी है। कंपनी अब तक यह दावा करती आई थी कि कांति प्रधान सिर्फ उनके लिए जमीन खरीदने का छोटा-मोटा काम करते थे, कर्मचारी नहीं थे। लेकिन भविष्य निधि कमिश्नर गौरव डोगरा ने इस झूठ की पोल खोल दी। अपने सख्त और निष्पक्ष स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले कमिश्नर डोगरा ने कांति प्रधान की शिकायत पर सुनवाई करते हुए, ईपीएफ स्कीम 26बी के तहत उन्हें हिंद एनर्जी का बाकायदा कर्मचारी घोषित किया है। उन्होंने कंपनी को आदेश दिया है कि वह कांति प्रधान के भविष्य निधि की पूरी बकाया राशि जल्द से जल्द अदा करे। यह महत्वपूर्ण फैसला 13 मार्च 2025 को सुनाया गया।
पीएफ कमिश्नर के इस आदेश को कंपनी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, लेकिन इस निर्णय से कंपनी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। यह फैसला अप्रत्यक्ष रूप से उन गंभीर आरोपों को बल देता है, जिनमें कहा जाता रहा है कि हिंद एनर्जी ने कांति प्रधान जैसे लोगों के नाम पर मनी लॉन्डि्रंग की और बेनामी संपत्तियां खरीदीं।
हिंद एनर्जी पर पहले भी हत्या और मनी लॉन्डि्रंग जैसे सनसनीखेज आरोप लगते रहे हैं, जिन पर कथित तौर पर विष्णु देव साय की सुशासन वाली सरकार आंखें मूंदे हुए है। लेकिन अब एक गरीब आदिवासी की जीत ने इन आरोपों की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की उम्मीद फिर से जिंदा कर दी है।
पूरा प्रदेश और खासकर प्रभावित लोग अब उच्च न्यायालय की ओर देख रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उच्च न्यायालय में भी कंपनी अपनी झूठी दलीलों से बच निकलती है, या फिर इस आदिवासी की जीत न्याय के एक बड़े दरवाजे को खोलने का माध्यम बनेगी।


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