नियमानुसार नाम जुड़वा सकते हैं अधिवक्ता
बिलासपुर,15 अप्रैल 2025 (ए)। स्टेट बार काउंसिल चुनाव के तहत प्रारंभिक मतदाता सूची जारी किए जाने के बाद अब उसमें नाम जोड़ने, संशोधन और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी आपत्तियों और दावों का परीक्षण कर अंतिम मतदाता सूची 31 जुलाई को जारी की जाएगी।
हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार चुनाव प्रक्रिया अप्रैल के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी होते ही शुरू कर दी गई थी। चुनाव कार्यक्रम के तहत 7 अप्रैल को प्रारंभिक वोटर लिस्ट सार्वजनिक की गई थी। चुनाव के लिए नामांकन 1 अगस्त से 14 अगस्त तक भरे जा सकेंगे। इसके बाद 16 अगस्त से 23 अगस्त तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 25 से 31 अगस्त तक नाम वापसी की अनुमति दी जाएगी, और 1 सितंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। मतदान 30 सितंबर को होगा। चुनाव में भाग लेने के लिए वकील जिला और तहसील न्यायालयों में वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। वे अधिवक्ता जो बार परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ आवेदन कर चुके हैं,उनके नाम स्वतःसूची में जोड़े जाएंगे। यदि किसी अधिवक्ता का नाम सूची में छूट गया हो तो वे नियमानुसार नाम जुड़वाने का आवेदन कर सकते हैं।
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