बिलासपुर,02 अप्रैल 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीजीएमसी में 411 करोड़ के मेडिकल एम्पिमेंट घोटाले के 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में इन आरोपियों की भूमिका सामने आई है। लिहाजा कोर्ट ने जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।एसीबी और ईओडब्ल्यकी टीम ने मोक्षित कॉर्पोरेशन और अन्य के खिलाफ धारा 120-बी, 409 आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2), 13(1)(ए), 7(सी) के तहत मामला दर्ज किया है।
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