रायपुर,24 मार्च 2025(ए)। रेरा ने प्रमोटर पर बड़ी कार्रवाई की है। नियम उल्लघंन मामले में प्रमोटर पर 10 लाख का दंड लगाया है। दरअसल, रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समृद्धि विहार परियोजना के प्रमोटर,प्राइम डेव्हलपर्स, पर रूपये 10 लाख का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है। यह दंड रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 13 के उल्लघंन के कारण लगाया गया, जिसके तहत् प्रमोटर भू-संपदा की लागत के 10 प्रतिशत से अधिक राशि अग्रिम या किसी फीस के रूप में किसी भी व्यक्ति से लिखित करार किये बिना (जो कि तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन पंजीकृत हो) स्वीकार नहीं करेगा।
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