आरोपी अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की 190 सीआरपीसी याचिका कोर्ट में स्वीकार,कारोबारियों को समन भी जारी
रायपुर,26 फरवरी 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपये के शराब घोटाला मामले में क्करूरु्र कोर्ट ने आरोपी अनवर ढेबर की ओर से दाखिल 190 सीआरपीसी याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शराब निर्माता तथा शराब कारोबार से जुड़े आठ कंपनियों के लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। संबंधित लोगों को समन जारी कर 28 फरवरी को कोर्ट में पेश होने कहा गया है। मामले की सुनवाई की विशेष अदालत में 10 मार्च को होगी। प्रवर्तन निदेशालय के वकील डॉ. सौरभ पाण्डेय के मुताबिक शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने वेलकम डिस्टिलरीज, भाटिया वाइन मर्चेंट्स, सीजी डिस्टलरीज, एमएस नेक्स्ट जेन, दिशिता वेंचर्स, ओम साईं ब्रेवरेजेज, सिद्धार्थ सिंघानिया और एमएस टॉप सिक्योरिटीज को आरोपी बनाया है। ईडी ने जांच में दावा किया कि इन कंपनियों ने शराब कारोबार में अवैध तरीके से अर्जित धन को बेनामी लेन-देन और मनी लॉड्रिंग के माध्यम से व्हाइट करने की कोशिश की। ईडी के वकील के अनुसार विशेषकोर्ट ने धारा 90 सीआरपीसी के तहत संज्ञान लिया है। यह कानूनी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इससे जांच और कार्रवाई कानून के दायरे में और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ेगी। शराब घोटाला केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को
जनवरी में ईडी ने गिरफ्तार किया था।घोटाले की जांच को नई दिशा मिलेगीकानून के जानकारों की मानें तो शराब निर्माता कंपनियों को आरोपी बनाए जाने के बाद शराब घोटाले की जांच को नई दिशा मिलेगी। आरोपी बनाई गई शराब निर्माता कंपनियों से पूछताछ में घोटाला में किन- किन लोगों की भूमिका रही है। प्रवर्तन निदेशालय इसकी नए सिरे से एक बार फिर से पड़ताल कर सकती है। वित्तीय ऑडिट और क्करूरु्र प्रावधानों के तहत संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया तेज हो सकती है। संपत्ति की जांच भी होगी। जांच एजेंसियों के पास कई संदिग्ध बैंक लेन-देन और कंपनियों के बीच हुए वित्तीय लेन-देन से जुड़े ठोस सबूत हैं। घोटाले के आरोपी से जुड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी।विशेष कोर्ट में 10 मार्च को होगी सुनवाई।
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