बैकुंठपुर,05 फरवरी 2025 (घटती-घटना)। आदिवासी बालक आश्रम कटगोड़ी में प्रशासनिक लापरवाही और गंभीर आरोपों के चलते प्रभारी आश्रम अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संयुक्त संचालक शिक्षा, सरगुजा संभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठपुर के माध्यम से की गई।
अधीक्षिका पर आरोप है कि उन्होंने अपने आश्रम में कार्यरत अजय कुमार कनौजिया (भृत्य) द्वारा पिछले आठ माह से एक छात्र के साथ किए जा रहे यौन उत्पीड़न को छुपाया और इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी। इसके अलावा, आश्रम में गुणवाापूर्ण भोजन उपलध नहीं कराया गया, स्वच्छता की कमी रही, पालकों से संपर्क नहीं किया गया, निगरानी समिति की बैठकें नहीं हुईं और शासन द्वारा प्रदा सुविधाओं का लाभ बच्चों को नहीं दिया गया। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर मीना कुर्रे के विरुद्ध छाीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 3 (1) (एक), (दो) और (तीन) के उल्लंघन का दोषी मानते हुए छाीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में अधीक्षिका को नियमानुसार जीवन निर्वाह भो की पात्रता होगी, और उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी सोनहत में निर्धारित किया गया है। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि आश्रमों में बच्चों की सुरक्षा और सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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