शासन ने सीएमओ बनाकर भेजा था महासमुंद
बिलासपुर,12 जनवरी 2025 (ए)। नगर निगम रायपुर में पदस्थ डिप्टी कमिश्नर कृष्णा खटिक के तबादले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अपने तबादले को नियमों का उल्लंघन बताते हुए याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी थी।
नगरीय प्रशासन विभाग ने हाल ही में अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया। सूची में शामिल कृष्णा खटिक ग्रेड ‘एए’ के वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनको महासमुंद नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर भेजा गया। यह पद ग्रेड ‘ए’ के अधिकारियों के लिए निर्धारित है, जो खटिक के वर्तमान पद से जूनियर है।
अपने तबादले को बताया डिमोशन..!
डिप्टी कमिश्नर खटिक ने एडवोकेट संदीप दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें कहा गया कि यह तबादला आदेश नगरीय प्रशासन विभाग के 2017 के सेवा शर्त नियमों का उल्लंघन है। खटिक ने बताया कि महासमुंद सीएमओ का पद उनके ग्रेड से जूनियर अधिकारियों के लिए है और उनका ट्रांसफर एक तरह से डिमोशन है।
तबादला रोका, गहन जांच के दिए आदेश
जस्टिस ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए तबादला आदेश पर रोक लगाई और याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की। कोर्ट ने इसे सेवा नियमों के विपरीत बताते हुए मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं।
यह मामला राज्य शासन की सेवा नीति और नियमों के पालन पर सवाल खड़े करता है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सेवा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए और वरिष्ठ अधिकारियों को उनके अनुभव और योग्यता के अनुसार पदस्थ किया जाए।
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