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रायपुर@हाईकोर्ट ने युवती को गर्भपात कराने की दी अनुमति

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रायपुर,25 दिसम्बर 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ में रेप पीçड़त प्रेग्नेंट युवती के लिए शीतकालीन अवकाश के दौरान हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का गठन कर मामले की सुनवाई की। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर कलेक्टर को मेडिकल बोर्ड गठित कर विशेषज्ञ डॉक्टरों से उसका मेडिकल कराने और 26 दिसंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। दरअसल, दुष्कर्म की शिकार युवती प्रेग्नेंट हो गई है। वह समाज में बिन ब्याही मां बनने के दर्द से छुटकारा पाना चाह रही है। बताया जा रहा है कि युवती ने इसके लिए डॉक्टरों से भी राय ली। लेकिन, उन्होंने मेडिको लीगल केस बताकर अबॉर्शन करने से इंकार कर दिया। इससे परेशान होकर उसने हाईकोर्ट की शरण ली है। 23 दिसंबर को युवती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अबॉर्शन कराने की अनुमति मांगी है। इसमें बताया कि वो 21-22 सप्ताह के गर्भ को नहीं रखना चाह रही है। हाईकोर्ट में युवती ने स्वयं गर्भपात के लिए सहमति दी है और चिकित्सीय गर्भपात की अनुमति के लिए शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। शीतकालीन अवकाश के दिन चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने विशेष कोर्ट का गठन कर जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल को केस की सुनवाई करने कहा।


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