बिलासपुर,11 अक्टूबर 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरटीआई के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बिलासपुर के कुदुदंड स्थित चर्च चर्च ऑफ ख्राइस्ट मिशन से संबंधित एक मामले में कुछ इस तरहह की व्यवस्था दी है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संस्था को निर्देशित किया है कि अगर कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विधिवत आवेदन पेश करता है तो उसे जानकारी देनी होगी।
संस्था ने यह कहते हुए जानकारी देने से इंकार कर दिया था कि उसे केन्द्र व राज्य शासन से किसी तरह का कोई अनुदान नहीं मिलता है। जानकारी मांगने वाला व्यक्ति संस्था से संबंधत नहीं है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम 2005 के तहत कोई जानकारी मांगता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत याचिकाकर्ता सोसायटी सूचना देने के लिए उत्तरदायी होगी।
आय-व्यय का मांगा था ब्यौरा
चर्च ऑफ ख्राइस्ट मिशन द्वारा कुदुदंड बिलासपुर से संचालित अलग-अलग प्राथमिक शाला और शेफर स्कूल के आय-व्यय का ब्यौरा लेने संस्था के बाहर के एक व्यक्ति ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। इसे संस्था ने देने से यह कहकर इंकार कर दिया था कि यह कोई शासकीय संस्थान नहीं है। इसके अलाव इसे कोई अनुदान भी नहीं मिलता है। बाद में शिकायतकर्ता का निधन भी हो गया।
जुर्माना लगाया था 10 हजार
संस्था द्वारा सूचना नहीं प्रदान करने पर संस्था के बाहर के सदस्यों ने सूचना आयोग में आवेदन पेश किया था। मामले की सुनवाई के बाद सूचना आयोग ने संस्था को नोटिस जारी कर जानकारी दी देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका था। सूचना आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता संस्था ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिकादायर की थी।
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