लखनपुर@बूचड़खाने ले जारहे 21 नग गाय,बैल,बछड़े को पुलिस ने सरपंच को किया सुपूर्द…गौ तस्कर पिकअप और मोवेशी छोड़ भागे

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स्थानी पुलिस की त्वरित कार्यवाही नहीं करने से ग्रामीण नाराज

लखनपुर,20 सितम्बर 2024 (घटती-घटना)। लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत कुछ दिनों से अवैध तस्करों की गतिविधि ज्यादा देखने को मिल रही है। दिन गुरुवार की रात्रि लगभग 9ः30 बजे लखनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोरजा के ग्रामीण द्वारा स्थानीय निवासी धर्म हरिजन के द्वारा ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र परिसर में लगभग 21 नग गाय बैल को ले जाकर रस्सी में बांधकर मुख्य द्वार के ताला तोड़कर उक्त सारे मवेशियों को तस्करी के मनसा अनुरूप रखा गया था। जिससे ग्रामीणों को इसकी सूचना प्राप्त हुई झारखंड पिकअप नंबर जेएच 01 एफ ई 1923 को पिकअप में 8 से 10 नग लोडकर गौ तस्करी के लिए ले जाने की फिराक में थे । लखनपुर पçुलस के द्वारा सरपंच सुखसाय पोर्ते को सुचना देते हुए वहा बुलाया गया और सुपूर्द किया गया। सरपंच की सुचना पर उप सरपंच जयप्रकाश साहू विनोद यादव अवधेश यादव बृजेश यादव राकेश यादव संजय यादव विजय यादव अजय यादव कमलेश यादव रेवती रमन यादव अशोक यादव अनिल यादव कमलेश यादव सहित काफी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे ग्रामीणों के विरोध के कारण पिकअप चालक सहित गौ तस्कर वहां से भाग निकले जिसकी सूचना लखनपुर पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा दी गई परंतु काफी बार थाना में सूचना देने के उपरांत भी मौके पर पुलिस आकर टालमटोल कर कार्रवाई करने से बच रही थी जिससे नाराज ग्रामीणों ने कार्यवाही नहीं होने की स्थिति देख पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर को मोबाइल के माध्यम से पूरी गतिविधि की जानकारी दी गई। जिस पर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर के निर्देश पर लखनपुर पुलिस हरकत में आई और मौके पर पेट्रोलिंग टीम पहुंच खड़ी पिकअप और 21 नग गायों को अपने कजे में लिया इसके उपरांत ग्रामीणों द्वारा पुलिस की कार्य पद्धति से नाराज कई गंभीर आरोप भी लगाया जा रहा है। जो की जांच का विषय है। वही ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। यही नहीं मामले को रफा दफा करने के लिए गौ तस्करो के द्वारा ग्रामीणों को पैसे का भी ऑफर किया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि गौ तस्करी मामले में किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है।पुलिस द्वारा उक्त मामले में अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम धारा 11 घ तथा धारा छाीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 4 -6- 10 के तहत भी कार्रवाई की गई है।


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