Breaking News

रायपुर@ जमानत मिली तो विदेश भाग सकते है अनिल टुटेजा

Share

रायपुर, 11 सितंबर 2024 (ए)।छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में एसीबी-ईओडब्ल्यू कोर्ट ने रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ईओडब्ल्यू की विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी इसका फैसला सुनाया। टुुटेजा ने अपनी जमानत याचिका में कहा बताया कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। टुटेजा ने कोर्ट में बताया कि रिमांड के दौरान ईओडब्ल्यू की टीम ने प्रताड़ित करने के लिए 14 दिन की रिमांड पर लिया। अब तक जांच के दौरान उनके पास से शराब की बोतल और नकली होलोग्राम तक बरामद नहीं हुआ है।और जो आरोप लगाए गए वे भी साबित नहीं हो पाए है। उनके वकील ने स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत दिए जाने की मांग की थी।


Share

Check Also

रायपुर@रायपुर-कोरबा में बढ़ा जमीनों का रेट…दोनों जिलों में जमीन और मकान की नई सरकारी गाइडलाइन लागू

Share रायपुर,30 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने रायपुर और कोरबा जिलों के लिए …

Leave a Reply