तो हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
बिलासपुर,12 जून 2024 (ए)। रायपुर के धनेली से विधानसभा की ओर जाने वाली सड़क का टेंडर जारी नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों से तत्काल आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को रखी गई है। हाईकोर्ट में प्रदेशभर की जर्जर सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इनमें हाईकोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान से दायर एक याचिका बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे के धनेली ग्राम से विधानसभा की ओर जाने वाली जर्जर सड़क पर भी है। इस सड़क की मरम्मत के लिए शासन की ओर से 22.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल जाने की जानकारी पिछली सुनवाई में दी गई थी। साथ ही सरकार की ओर से कहा गया था कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इसका टेंडर जारी नहीं किया जा सका है। तब चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने कहा था कि जनहित के कार्यों में चुनाव आचार संहिता लागू नहीं होती। इसका टेंडर जारी किया जाए।
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