-राजा मुखर्जी-
कोरबा,07 जून 2024 (घटती-घटना)। सुनालिया रेल्वे क्रासिंग में अंडरब्रिज बनाए जाने को लेकर कार्य सुरू किया जाना है । जिसको लेकर सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास हुए अवैध कजों को हटाने की तैयारी विभाग द्वारा शुरू की गई । इसके लिए सिंचाई विभाग ने संबंधितों को नोटिस जारी कर दिया है। कुछ महीने पहले ही इसके लिए योजना को फाइनल किया गया। संजय नगर रेलवे क्रासिंग क्षेत्र में 200 मीटर की लंबाई में बनने वाले अंडरब्रिज को लेकर तैयारियों को बढ़ाया जा रहा है। मौके पर सिंचाई विभाग की जमीन से सभी तरह के अवैध कजों को हटाने की तैयारी है। इसके लिए सिंचाई विभाग ने संबंधितों को नोटिस जारी कर दिया है। सात दिन में इस काम को करने के निर्देश हैं। रेलवे और राज्य सरकार ने 50-50 प्रतिशत की लागत वहन करने के सिद्धांत पर संजय नगर रेलवे क्रॉसिंग में रेल अंडरब्रिज बनाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इस क्रासिंग को प्रतिदिन 20 से अधिक बार बंद करने की नौबत आती है जिससे राहगीरों को अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ता है । यात्री गाडिय़ों और मालगाडिय़ों के चलते हर 15 से 20 मिनट में रेलवे क्रासिंग बंद होती है। इस चक्कर में ट्रांसपोर्टनगर, स्टेशन रोड और कोरबा शहर के दो क्षेत्र की तरफ जाने वाले लोगों को जमकर परेशान होना पड़ता है। लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है। इसके समाधान के लिए लगातार हुई पहल के बाद अब इसका समाधान का रास्ता प्रशासन द्वारा खोजा लिया गया है। रेल अंडरब्रिज का निर्माण इसी की एक प्रक्रिया है। छाीसगढ़ सेतु निगम को इस काम के लिए एजेंसी बनाया गया है जो मौके पर रेल अंडरब्रिज तैयार करेगा जिसकी संपूर्ण लंबाई लगभग 200 मीटर होगी। इसका एक सिरा नहर पुल पीएच रोड की तरफ होगा तो दूसरा सिरा स्टेशन रोड की ओर। क्योंकि इस प्रस्तावित क्षेत्र में अवैध कजों की संख्या ज्यादा है,इसलिए विभाग द्वारा खाली करने दिया गया नोटिस । हसदेव बरॉज जल प्रबंध उपसंभाग दर्री/कोरबा ने संबंधित क्षेत्र का सर्वे कराने और भौगोलिक स्थिति के आधार पर इस मामले में आसपास के उन सभी लोगों को नोटिस थमा दिया है जो उसकी जमीन पर अवैध रूप से काबिज हैं। 5 जून को यह आदेश सर्कुलेट किया गया है और सभी कजाधारियों को व्यक्तिगत पहुंचाया गया है। इसके विषय में कहा गया हैं कि हसदेव बांयी तट से अतिक्रमण और अवैध कजा हटाया जाना है। संबंधित क्षेत्र की जमीन सिंचाई विभाग की है। हसदेव बांयी तट नहर आरडी-9526 से 1000 मीटर के मध्य नहर के किनारे, शेष बची जमीन पर उनके द्वारा अवैध रूप से कजा किया गया है जो अवैधानिक है। इस पत्र के मिलने के साथ वे विभागीय भूमि को खाली कर दें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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