एमसीबी,16 मई 2024 (घटती-घटना)। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक डल्यूपीसी (पीआईएल) को पारित आदेश के तारतम्य में छ.ग. शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना नवम्बर 2015 जारी की जाकर स्कूल बस अनुज्ञा पत्र के लिए शर्तें जारी की गई है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र में दर्शित 16 बिन्दु वाले मापदंड पर वाहन की चेकिंग हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा बताये गये जानकारी अनुसार संदर्भित पत्र के परिपालन में कोरिया एवं जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में संचालित समस्त स्कूल बसों की चेकिंग 17 मई 2024 को प्रातः 10ः00 बजे जिला परिवहन कार्यालय बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में किया जाना है। जिला परिवहन अधिकारी ने जिले समस्त स्कूल बस संचालकों को उक्त स्थान एवं समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया है। प्रत्येक स्कूल बस को छाीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 114 के उप नियम (5) के अनुसार पीला रंग में रंगा जायेगा तथा वाहन के सामने एवं पीछे स्कूल बस अंकित किया जायेगा। स्कूल बस के बाह्य भाग में दोनों ओर 09 इंच की एक पट्टी होगी, जिस पर स्कूल का नाम, पता व टेलीफोन, मोबाईल नंबर अंकित किया जायेगा। बसों के खिड़कियों में क्षैतिज के समांतर जाली की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक उपचार पेटी एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होगी। प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक उपचार, विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रशिक्षित परिचायक होगा, जो बच्चों को उतारने एवं चढ़ाने में सहायता करेगा। स्कूल बस का संचालन ऐसे चालक द्वारा किया जायेगा, जो स्थायी ड्राइविंग लाईसेंस धारण करता हो तथा जिसके पास भारी यान चलाने के लिए न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो। ऐसे चालक नियोजित नहीं किये जायेंगे जिनका सड़क पर लेन व्यवस्था का उल्लघंन करने,सिग्नल लाईट का उल्लघंन करने या अनाधिकृत व्यक्तियों को वाहन में चढ़ाने पर वर्ष में दो बार से अधिक चालान किया गया हो। ऐसा चालक नियोजित नहीं किया जायेगा जिसका एक बार भी अनियंत्रित गति,नशे की हालत में वाहन चलाने तथा खतरनाक ढंग से वाहन संचालन करने के अपराध में चालान किया गया हो। स्कूल संस्थान द्वारा वाहन के चालक से इस आशय का शपथ-पत्र लिया जायेगा।
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