Breaking News

बिलासपुर,@कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

Share


बिलासपुर,08 अप्रैल 2024 (ए)।
बहुचर्चित कोयला घोटाले में शामिल कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने दूसरी बार खारिज कर दी है। इस बार मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने बेल देने की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास ने करीब एक माह पहले आर्डर रिजर्व रखा था। अब कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है। दरअसल, कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है। इस दौरान प्रदेश के सीनियर आईएएस, व्यापारियों व राजनीति से जुड़े लोगों के साथ ही बिचौलियों के माध्यम से कोयला परिवहन में कमीशनखोरी कर घोटाला सामने आया। इस केस में ईडी ने राज्य सरकार से जुड़े अफसरों के साथ ही कोयला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने अब तक केस में राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई और एक कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल समेत नौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार क चुकी है। ईडी ने बताया था कि 2 साल के अंदर 540 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है. अभी तक ईडीने आरोपियों की 152 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर चुकी है।


Share

Check Also

अम्बिकापुर@यूजीसी नियमों के खिलाफ स्वर्ण समाज का ऐलान,1 फरवरी को अंबिकापुर बंद

Share अम्बिकापुर,29 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में प्रस्तावित 1 फरवरी …

Leave a Reply