हाईकोर्ट ने आवेदक पर ठोंका तगड़ा जुर्माना
दोबारा दायर कर दी याचिका
बिलासपुर,17 फरवरी 2024 (ए)। रायगढ़ में नगर निगम द्वारा एक अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई के खिलाफ याचिका महंगी पड़ गई। हाईकोर्ट ने इस याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना और इसे खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है।पुराना शनि मंदिर रोड निगम कार्यालय के सामने अभिषेक शर्मा द्वारा अवैध निर्माण किया गया था। इस पर निगम प्रशासन ने नियमानुसार नोटिस जारी किया। नोटिस के खिलाफ शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिस पर न्यायालय द्वारा भवन अनुज्ञा के लिए नियमानुसार निगम कार्यालय में आवेदन करने के निर्देश देते हुए याचिका निराकृत कर दी गई।
इस दौरान भवन अनुज्ञा के लिए विधिवत आवेदन नहीं कर आवेदक अभिषेक शर्मा द्वारा पुन: हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और याचिकाकर्ता को विधि की प्रक्रिया का पालन नहीं करने एवं कानून का दुरुपयोग करने की बात कहते हुए याचिका खारिज की और उस पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया।
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