बिलासपुर@विद्युत विभाग की लापरवाही से युवक की मौत मृतक के परिवार को 10 लाख 78 हज़ार रुपये मुआवजा देने हाई कोर्ट का आदेश

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बिलासपुर,13 फरवरी 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश में करंट से मौत के मामले में मृतक के परिवार को मुआवजे के तौर पर 10 लाख 78 हज़ार रुपये देने का निर्देश बिजली विभाग को दिया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को केवल इसलिए मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने समय सीमा के बाद याचिका दायर की थी। खासकर तब जब बिजली विभाग की ओर से लापरवाही स्पष्ट हो रही है।


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