बिलासपुर,15 जनवरी 2024 (ए)। जोगी परिवार की बहू ऋचा जोगी की जाती प्रमाण पात्र का मुद्दा एक बार फिर प्रकाश में आ गया है। दरअसल हाईकोर्ट में ऋचा जोगी की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता गैरीमुखोपाध्याय ने उस याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है जिसमें ऋचा जोगी ने जाति प्रमाण पत्र खारिज किये जाने के खिलाफ अनुतोष मांगा था। ऋचा की ओर से बाद में एक नई याचिका पेश करने की जानकारी सामने आयी है।
इस मामले में शिकायतकर्ता संतकुमार नेताम की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने याचिका वापस लिए जाने को स्वयं के हानि लाभ के आधार पर होना बताते हुए कोई आपत्ति नहीं की। हाईकोर्ट की खण्डपीठ जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने याचिका वापसी का आग्रह स्वीकार करते हुए याचिका को निराकृत कर दिया।
छानबीन समिति के
अधिकारों को दी थी चुनौती
गौरतलब है कि 2020 में ऋचा जोगी के द्वारा जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र छानबीन समिति द्वारा उनके जाति प्रमाणपत्र को निलंबित किये जाने और अन्तिम निर्णय के लिए प्रकरण को राज्य स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति के पास भेजे जाने के खिलाफ प्रस्तुत की थी। इस याचिका में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र छानबीन समिति को दिए गए अधिकारों और इस संबंध में बनाये गये नियमों की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई थी।
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