बिलासपुर,26 नवम्बर 2023 (ए)। आईजी कार्यालय में पदस्थ डीएसपी सुशीला टेकाम के खिलाफ जारी वसूली के विभागीय आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। डीएसपी टेकाम को विभाग ने पत्र जारी कर कहा था कि उन्हें पूर्व के वर्षों में गलत गणना कर अधिक वेतन का भुगतान कर दिया गया था। इस राशि को वेतन से काटा जाएगा।
इस आदेश के खिलाफ टेकाम ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई। उनकी ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध रफीक मसीह तथा थॉमस डेनियल विरुद्ध केरल राज्य आदि मामलों में फैसला दिया है कि अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर ऐसे कर्मचारियों के वेतन से वसूली नहीं की जा सकती जिनकी सेवानिवृत्ति एक वर्ष या उससे कम बची है। टेकाम 31 मार्च 2024 को रिटायर हो रही हैं। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट मैं वसूली के आदेश पर रोक लगा दी।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur