रायपुर,12 सितम्बर 2023 (ए)। छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट टीचर के प्रमोशन के बाद संशोधित पोस्टिंग निरस्त किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सिंगल बेंच ने शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के आदेश पर स्थगन आदेश दिया है।
प्रमोशन के बाद संशोधित पदस्थापना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आने के बाद शासन ने शिक्षकों के पदस्थापना आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ प्रभावित शिक्षकों ने याचिका दायर की है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ऐसे शिक्षक जो रिलीव नही हुए है वो अपने संशोधित पोस्टिंग वाली जगह पर बने रहेंगे। वहीं हाईकोर्ट ने याचिका पर शासन को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस तरह की 500 से अधिक याचिकाएं दायर की गई है, बता दें कि इस मामले में सुनवाई अब एक साथ 13 सितंबर को होगी।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur