बिलासपुर,10 सितम्बर 2023 (ए)। निलंबित महिला चिकित्सक को बहाल किये जाने के आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब दाखिल करने को कहा है।
विभाग ने इस वजह सेकर दिया निलंबित
बेमेतरा में पदस्थ रहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. वंदना भेले ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि वे बेमेतरा में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्य कर रही थीं। दिसंबर 2022 में उनका दुर्ग कर दिया गया। निजी कारणों से उन्हें ज्वाइनिंग देने में देर हो गई, तब स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबन बहाली के लिए उन्होंने विभाग में अभ्यावेदन दिया। मगर बहाली नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने 30 दिन के भीतर बहाली का आदेश दिया। पर स्वास्थ्य सचिव ने इस आदेश का पालन नहीं किया।
दूसरे मामलों में भी आदेशों की अवहेलना
डॉ. वंदना भेले की ओर से बताया गया कि 28 जुलाई 2023 को भी स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के विरुद्ध एक अन्य डॉक्टर के मामले में भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी की गई है। स्वास्थ्य सचिव लगातार हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में अवमानना याचिकाएं शासन के खिलाफ दायर हैं। इसमें कोर्ट का कीमती समय बर्बाद हो रहा है।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने इस पर स्वास्थ्य सचिव परदेशी को अवमानना नोटिस जारी कर बिना विलंब जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur