मनेन्द्रगढ़,17 मई 2023 (घटती-घटना)। उप संचालक कृषि कार्यालय की स्थापना में प्रदेश सरकार पर भेदभाव का आरोप लग रहा है, प्रदेश के सभी पुराने कार्यालयों में सहायक संचालक कृषि के 3-3पद स्वीकृत हैं, लेकिन पांचो नये जिले के लिए मात्र एक -एक पद स्वीकृत किया गया है, उक्ताशय का बयान जारी करते हुये भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री रामचरित द्विवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा संचालक कृषि इंद्रावती भवन नया रायपुर को एक पत्र जारी किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ के पांचों नवीन जिलों में उप संचालक कृषि की स्थापना हेतु पद संरचना की स्वीकृति दी गई है, इस आदेश में नवीन जिला सक्ति,मनेंद्रगढ़ चिरमिरी,भरतपुर, सारंगढ़ -बिलाईगढ़,मोहला- मानपुर-अंबागढ़ चौकी तथा खैरागढ़- छुईखदान मडई में उप संचालक कृषि कार्यालय की स्थापना हेतु प्रति कार्यालय 16 पदों के मान से कुल 80 पदों के पद संरचना स्वीकृत की गई है. इस आदेश में नए जिले में सहायक संचालक कृषि के एक-एक पद स्वीकृत किए गए हैं जबकि पूर्व के जिलों में सहायक संचालक कृषि के तीन-तीन पद स्वीकृत हैं,इसी तरह वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पदों में भी की कटौती की गई है, बड़ा सवाल यह है कि आखिर नये जिलों में पद संरचना में पद क्यों कम किये जा रहे, इस संबंध में श्री द्विवेदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित करते हुए पूर्व के जिलों की तरह सभी नए जिलों में पदों की स्वीकृति करने का अनुरोध किया है।
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