सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से दिया ये आदेश
रायपुर,28 अप्रैल 2023 (ए)। मनी लॉन्डि्रंग के आरोप में घिरे अफसर अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि अनिल टुटेजा को श्वष्ठ को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। आज शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अनिल टुटेजा और यश टुटेजा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि श्वष्ठ की तरफ से गलत कार्रवाई की जा रही है।
याचिका में कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि ईडी जिस मनी लॉन्डि्रंग मामले में कार्रवाई करना चाह रही है उसमें कोई ठोस बेस नहीं है। यानि ईडी ने यह नहीं बताया कि टुटेजा ने कैसे अवैध धन का उपार्जन किया और कैसे इसकी मनी लॉन्डि्रंग की। जबकि ईडी नियमावली में ये बताते हुए ही केस रजिस्टर किया जाता है जो नहीं किया गया। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल, और एहसानुद्दिन अमनउल्लाह दो जजों ने सुनवाई करके फैसला सुनाया है।
बताया जा रहा है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में इस मामले में फिर सुनवाई हो सकती है, तब तक श्वष्ठ टुटेजा के खिलाफ गिरफ्तारी जैसा एक्शन नहीं ले सकती। आईएएस अनिल टुटेजा ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र भी किखा था जिसमे उन्होंने जानकारी दी थी की वे 28 अप्रैल तक अवकाश पर हैं।
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