हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत,आय से अधिक संपत्ति का है मामला
बिलासपुर,01 अप्रैल 2023 (ए)। छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ईओडब्ल्यू में दर्ज आय से अधिक संपत्ति के केस में कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
दस दिन पहले कोर्ट ने इस केस में फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर आज आदेश जारी किया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि, सरकार उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में थी।
उल्लेखनीय है कि, अमन सिंह और उनकी पत्नी ने रायपुर के लोअर कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। इसी महीने की 20 तारीख को हाईकोर्ट में सभी पक्षों ने अपना-अपना तर्क दिया। राज्य शासन की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतोदास और सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा की ओर से जमानत देने का विरोध किया था। वहीं, याचिकाकर्ता अमन सिंह व उनकी पत्नी की तरफ से जबलपुर के सीनियर एडवोकेट अनिल खरे, अभिषेक सिन्हा व विवेक शर्मा ने लंबी बहस की और बताया कि राज्य शासन राजनीतिक दुर्भावना के तहत काम कर रहा है। जबकि, उन्होंने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला ही नहीं बनता।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur