रेप केस में कोर्ट का बड़ा झटका
जांजगीर चांपा,26 मार्च 2023 (ए)। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल की रेप केस कोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। जांजगीर विशेष न्यायाधीश केआर रिंगरी ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बता दें, कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ रायपुर के महिला थाने में दैहिक शोषण की शिकायत पर जुर्म दर्ज किया गया है। पीडि़ता जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली है। पलाश और पीडि़ता के बीच फेसबुक के जरिए संपर्क हुआ था। पीडि़ता के मुताबिक 2018 के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। इसके बाद पलाश ने शादी का झांसा देकर पीडि़ता के साथ लगातार संबंध बनाए। 2021 में जब महिला गर्भवती हुई तो गर्भपात की दवा खिला दी। इसके बाद दोनों के बीच नोक झोंक बढ़ गई और अब पीडि़ता ने पलाश के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। बीते 19 जनवरी को पीडि़ता ने रायपुर के महिला थाने में पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी ने मामले में हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर अपने खिलाफ हुए एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी।
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