डीडीओ को चेक बुक जमा करने के दिए निर्देश,
अब ईपेमेंट से नहीं हो सकेगा भुगतान
रायपुर,18 मार्च 2023 (ए)। छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के आहरण अधिकारियों के अधिकार पर रोक लगाते हुए उन्हें चेक बुक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। 24 मार्च तक उन्हें कोषालयों में चेक बुक जमा करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही ई-कुबेर के माध्यम से होने वाले पेमेंट पर भी रोक लगाने संबंधी निर्देश वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।
राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सभी विभागों के आहरण अधिकारियों को दिनांक 24 मार्च की शाम 5 बजे तक अपने उपयोग किए गए चेक का विवरण साथ ही निरंक चैक को कोषालय अधिकारियों के समक्ष जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। दिनांक 27 मार्च से ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों में जिनमें कतिपय व्ययों को जो जनहित या प्रशासन के हित में जरूरी हो को, स्थानीय जिला अध्यक्षों के समक्ष पूरे विषय वस्तु व औचित्य सहित पेश कर भुगतान हेतु निर्देश प्राप्त किया जा सकता है। पर ऐसे सभी आदेशों की प्रति संकलित कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
27 मार्च से वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च तक ऐसे प्रकरणों में जिला अध्यक्ष की अनुमति के पश्चात चेक काटने के लिए कोषालय अधिकारियों के द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को चेक उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर वह कोषालय अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर होंगे। वित्तीय वर्ष के लेनदेन की समाप्ति के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के प्रति हस्ताक्षर लेने के बाद उन्हें चेक वापस कर दिया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से होने वाले भुगतान में भी 31 मार्च तक रोक लगाई गई है। अत्यधिक जरूरी होने पर विभाग की सहमति से ही भुगतान किया जा सकेगा।
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