अंबिकापुर, 05 फरवरी 2023 (घटती-घटना)। अमित जिन्दल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के मार्गदर्शन में पीएलवी सलोमी कुजुर द्वारा 4 फरवरी को मठपारा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस दौरान उन्होनें बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-ए में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2010 में नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ, जिसकी धारा 3 में प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक अपने पड़ोस के विद्यालय में नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 5 के अनुसार बिना टीसी के भी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए विद्यालय में प्रवेश का अधिकार होगा। सलोमी कुजुर ने आगे बताया कि नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 13 के अनुसार किसी बालक को कैपिटेशन फीस देने की बाध्यता नहीं है तथा बालक के अभिभावक को किसी स्क्रीनिगं प्रकिया से गुजरना नही होगा तथा धारा 16 के अनुसार किसी बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक निष्काषित नहीं किया जाएगा तथा धारा 17 के अनुसार किसी बालक के साथ मारपीट नहीं की जाएगी।
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