रायपुर, 01 फ रवरी 2023 (ए)। । सरकारी विभागों में 28 फरवरी के बाद खरीदी पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी किया है। कुछ मदों को इसमें छूट दी गई है। इन मदों में 28 फरवरी के बाद वित्त विभाग की स्वीकृति से खरीदी होगी। राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए शासकीय विभागों में खरीदी के संबंध में स्थायी निर्देश दिया गया है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों में जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने के लिए खरीदी की जाती है। इससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से फंस जाती है।
केंद्र और विदेशी सहायता की योजना पर छूट वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, केंद्र प्रवर्तित योजना, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना और अतिरिक्त एवं विशेष केंद्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं को छूट है।
लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन विभागों में आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा वहीं जेल, शासकीय बीमा अस्पताल, छात्रावास आदि में दवा, भोजन, कपड़े की खरीदी की जा सकेगी।
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