लखनऊ ,३० जनवरी २०२३ (ए)। लखनऊ में 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए की विशेष अदालत ने सोमवार को मौत की सजा सुनाई। अब्बासी को भारतीय दंड न्यायालय की धारा 121 में मृत्युदंड और धारा 307 में आजीवन कारावास की सजा मिली। लखनऊ की एनआईए कोर्ट में विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मामले में फैसला सुनाया. आईआईटी स्नातक और केमिकल इंजीनियर अब्बासी ने 3 अप्रैल को दक्षिणी गेट से प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की और सुरक्षाकर्मियों पर दरांती से हमला किया। उन्होंने दो प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) कांस्टेबलों को घायल कर दिया और उनकी राइफलें छीनने की कोशिश की। मंदिर के सुरक्षा चौकी की ओर भाग रहे थे, लेकिन अन्य सुरक्षा कर्मचारियों ने उन पर काबू पा लिया। पुलिस ने अब्बासी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।
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