बेंगलुरू,28 जनवरी 2023 (ए)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला को उसके बच्चे के साथ ऑस्ट्रेलिया में बसने की इजाजत दे दी है, क्योंकि तलाक के बाद आठ साल तक पिता अपने बच्चे को देखने नहीं आया। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में मां द्वारा बच्चे के साथ ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से बसने की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में पिता भी अदालत की कार्यवाही में शामिल होने नहीं आया। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि तलाक के बाद वह अपने दूसरे पति के साथ ऑस्ट्रेलिया में बस गई थी। उसने मद्दुर में स्थानीय सिविल कोर्ट के उस आदेश पर सवाल उठाया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में उसके साथ बसने के लिए उसके बच्चे को वीजा दिलाने के उसके अनुरोध को रद्द कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि पिता तलाक लेने के बाद आठ साल तक बच्चे को देखने नहीं आया। वीजा संबंधी पूछताछ में वह शामिल नहीं हुआ। यह सब दर्शाता है कि उसे भविष्य में बच्चे की देखभाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
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