अंबिकापुर, 18 जनवरी 2023 (घटती-घटना)। बालक के साथ अपाकृतिक कृत्य करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) पूजा जायसवाल ने आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम करावास व अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी अंबिकापुर साीपारा निवासी राजू गोड़ ट्रक चलाने का काम करता था। वह वर्ष 2021 में एक 13 वर्षीय बालक को अपने साथ खलासी का काम करने के लिए गया था। इस दौरान आरोपी बालक को डरा धमका व मारपीट कर अपाकृतिक कृत्य करने लगा। बालक किसी तरह से वह भाग कर अपने घर आया और मामले की जानकारी परिजन को दी। पीडि़त ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराया। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक स्पेशन कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) पूजा जायसवाल ने आरोपी को धारा 370 क (1) के तहत पांच वर्ष व 5 सौ रुपए अर्थदंड, धारा 323 के तहत 1 वर्ष व 5 सौ रुपए अर्थदंड व धारा 3 (क), 4 (2) लैंगिक अपराध बालक संरक्षण अधिनियम के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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