-रवि सिंह-
बैकुण्ठपुर 04 अगस्त 2022 (घटती-घटना)। नेहरू युवा केन्द्र बैकुंठपुर कोरिया द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े इस अभियान में शामिल होने के लिए जनता से कहा की आप इस अभियान जोड़े, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा कार्यक्रम का शुभारंभ नेहरू युवा केंद्र जिला कार्यालय बैकुंठपुर में तहसीलदार मनहरण सिंह राठिया, नायब तहसीलदार नीलिमा लकड़ा, जिला युवा अधिकारी पवन कुमार के द्वारा किया गया।
जिला युवा अधिकारी पवन कुमार ने बताया की हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है जो 15 अगस्त तक चलेगा, कार्यक्रम पूरे विकासखंड में कराया जाएगा, इस कार्यक्रम से पूर्व सभी स्वयंसेवकों के माध्यम से लोगों को हर घर तिरंगा कार्यक्रम से जुड़ने एवं राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को युवा मंडल सदस्यों को प्रेरित किया जा रहा है। पवन कुमार ने कहा की इस अभियान के जरिए सरकार की योजना है कि भारत के हर घर पर तिरंगा लहराए, इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया है, सरकार की अपील है कि 13 से 15 अगस्त के बीच जनभागीदारी से 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाए, इसमें सरकारी व निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे, इस अभियान को लेकर प्रशासन जोर-शोर से तैयारी कर रहा है, इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है. इसके लिए केंद्र सरकार ने तीन तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है. ये डाकघरों में उपलब्ध होंगे और लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे, शुभारंभ कर कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र बैकुंठपुर के एमटीएस राजीव साहू राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रज्ञा, प्रियंका, हरिओम, विजय,सीता, अंकिता, अजीत, फुलकुवर, उपस्थित रहे।
क्या है इस
अभियान का उद्देश्य
यह अभियान इस साल स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है, यह अभियान नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम भी करेगा, हर भारतवासी को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना है।
क्या हैं राष्ट्रीय
ध्वज से जुड़े नियम
देश में राष्ट्रयीय ध्वज को फहराने से जुड़े कुछ नियम हैं, इनके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है, यदि इन नियमों के अनुसार तिरंगा नहीं फहाराय जाता है तो आप पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, इसके लिए भारत सरकार द्वारा फ्लैग कोड 2002 तैयार किया गया है, यह राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शनी और फहराने से जुड़ी गाइडलाइन बताता है, इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था।
जरूर रखें इन 7 बातों का ध्यान
1. झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्येश्य के लिए नही किया जाएगा.
2. किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नही झुकाया जायेगा.
3. झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक के रूप में नहीं किया जाएगा. झंडे को रुमाल, तकियों या किसी अन्य ड्रेस पर नहीं छापा जा सकता है.
4. झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नही किया जाएगा.
5. किसी भी प्रकार का विज्ञापन/अधिसूचना/अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाना चाहिए.
6. झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के काम में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा.
7. किसी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए.
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