अम्बिकापुर@प्रो.रोहिणी प्रसाद ने फिर ग्रहण किया पदभार
अम्बिकापुर 22 जून 2022(घटती-घटना)। 3 जनवरी 2020 को धारा 52 के तहत हटाए गए सरगुजा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रो. रोहिणी प्रसाद ने सरगुजा विश्वविद्यालय में मंगलवार को फिर पद्भार ग्रहण कर लिया है। प्रो. रोहिणी प्रसाद ने हाईकोर्ट के आदेश के साथ-साथ राज्यपाल कार्यालय से जारी पत्र भी सरगुजा विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार को सौंपा है। जिस वक्त रोहिणी प्रसाद ने ज्वाइनिंग दी है उस दौरान मौजूदा कुलपति अशोक सिंह विश्वविद्यालय में नहीं थे, पहले बताया गया कि वे निवास पर हैं लेकिन फिर सूचना दी गई कि वे निवास पर नहीं है। प्रो. अशोक सिंह का मोबाइल स्वीच ऑफ़ है। कुलपति के कक्ष की चाबी भी अशोक सिंह के ही पास ही बताई गई है। खुद को हटाए जाने के खिलाफ डॉ. रोहणी प्रसाद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही को चुनौती देते हुए विधि विरुद्ध बताया था। उनकी याचिका पर बीते 4 मई को हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिसे 13 जून को हाईकोर्ट ने सार्वजनिक किया और डॉ रोहणी प्रसाद को राहत देते हुए उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही को ग़लत माना। जस्टिस पी. सैमकोशी ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेश के जारी होने के पहले तक की अवधि “नो वर्क नो पे” मानी जाएगी तथा याचिकाकर्ता शेष लाभ के लिए अधिकृत होगा।
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