-रवि सिंह-
बैकुण्ठपुर 26 मई 2022 (घटती-घटना)। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी वंश कुमार सिंह पिता शिवराम सिंह उम्र 32 वर्ष सा माझापारा मझौली थाना खडग़वां जिला कोरिया छग का 26 मई 2022 को थाना उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 25 मई 2022 को यह तथा इसकी पत्नी व बच्चे को लेकर मझौली बाजार गया था वहा से शाम करीब 7:30 बजे घर वापस आकर रात्रि का खाना खाकर पति-पत्नी व बच्चे के साथ अपने घर के अंदर में सो रहे थे कि रात्रि करीब 12:05 बजे के लगभग इसके घर का लाईट कट हुआ तब यह और इसकी पत्नी के साथ लाईट बनाने के लिए घर से बाहर निकला और लाईट बना कर फिर घर में आकर सोये कि पुन: लाईट कट हो गया दोबारा लाईट बनाने पति-पत्नी दोनो गये लाईट बनाकर वापस कमरे में आकर देखा तो इसका सोया हुआ लडका ध्रुव कुमार बिस्तर पर सोया हुआ नही था कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुस कर इसके लडक़े को अपहरण कर ले गया है। आस-पास पता तलाश किया कोई पता नहीं चला कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना खडग़वां में अपराध क्र. 240/22 धारा 457,363 ताहि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया कायमी की सूचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोरिया को दी गई जो प्रकरण की गंभीरता एवं किसी अप्रिय घटना की आंशका को ध्यान में रखते हुए उक्त गुम बालक के पता साजी करने हेतु निर्देश दिया गया जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मधुलिका सिह एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रकरण के घटना से अवगत हुए मार्ग दर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी खडग़वां विजय सिंह द्वारा दो अलग अलग टीम गठित कर गुम बालक एवं आरोपी के पतासाजी हेतु रवाना किया गया पता तलाश एवं घटना स्थल निरीक्षण दौरान संदेही नाबालिक से परिजनों के समक्ष बारिकी से पूछताछ किया गया जिस पर नाबालिक द्वारा अबोध बालक के मुंह में कपड़ा भर सेलो टेप से मुंह बंदकर एवं हाथ को सेलो टेप से बांधकर अपने काले रंग के जैकेट में लपेट कर आंवराडाड़ के सूने जंगल मे सुलाकर रखना बताया तथा यह भी बताया की वंश कुमार से फोन पर 20-25 हजार रूपये फिरौती का पैसा मांगता यदि बच्चे के बदले में मांगे गये पैसे को वंश कुमार नही देता तो अपहरण किये हुए बच्चे को मार देता। नाबालिक विधि विरुद्ध बालक के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उक्त जंगल से अपहृत अबोध बालक को घटना के दो घंण्टे के भीतर सकूशल बरामद किया गया विलम्ब होने की स्थिति में अबोध बालक की मृत्यु हो सकती थी प्रकरण में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 307,364 भादवि जोड़ी गई विधि विरुद्ध बालक के विरूद्ध अपराध घटित करना पाये जाने से रिमाण्ड तैयार कर किशोर न्यायालय भेजा गया है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में उप निरीक्षक विजय सिंह थाना प्रभारी खडग़वा, प्र. आर. सुनील साहू, आर. सुरेश तिग्गा, दिनेश साहू, सोमार साय पैकरा, उमेश मिंज, जशप्रीत सिंह, रमेश पाण्डेय, अनिल यादव, रवि शर्मा, धनंजय कुमार, विनोद सिंह, राजेश सिंह, सैनिक विनय श्याम, प्रमोद अशोक साहू, कुमार की विशेष भूमिका रही।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur