अम्बिकापुर,04 मई 2022 (घटती-घटना)। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा-2 (घ) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकस्मिक व्यय के मद में मासिक एवं दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। इस हेतु उन्होंने आदेश जारी कर अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के मान से महंगाई भत्ते का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
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