अम्बिकापुर 5 जनवरी 2022 (घटती-घटना)। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शादीशुदा होने के बावजूद आरोपी ने 12 वर्षीय बालिका को शादी करने का झांसा देकर कई बार बलात्कार किया। इससे वह गर्भवती हो गई थी, जब पीडि़ता ने शादी करने की बात कही तो आरोपी मुकर गया था। पूजा जयसवाल अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। केदमा चौकी क्षेत्र के एक गांव के टेमना उर्फ करमसाय पिता धरमसाय ने शादी शुदा होने के बावजूद वर्ष 2017 में एक 12 वर्षीय बालिका को शादी करने का झांसा दिया। इसके बाद उसके साथ कई बार बलात्कार किया। इससे पीडि़ता गर्भवती हो गई। फिर पीडि़ता ने उसे शादी करने की बात कही तो आरोपी मुकर गया। इसके बाद परिजन ने पीडि़ता को चौकी में ले जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई पूरी होने के बाद पूजा जायसवाल अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने धारा 376(2) झ के तहत आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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