रामानुजगंज 30 दिसम्बर 2021 (घटती-घटना)। पस्ता थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर मासूम के साथ बलात्कार जैसी हैवानियत एवं विभत्स घटना को अंजाम देने वाले आरोपी रामवृक्ष कोड़ाकू निवासी ग्राम लुरगी को अलग- अलग धाराओं में आजीवन सश्रम कारावास के साथ अन्य धाराओं में 5+5 वर्ष एवं 60 हजार का जुर्माना लगाते हुए फैसला दिया है।
पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ था अपराध
आरोपी रामवृक्ष के द्वारा 12 अक्टूबर 2021 को रात में 8 बजे के करीब ग्राम लुरगी में 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया था, पीडç¸ता के पिता के द्वारा थाना में रिपोर्ट करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 एवं धारा 5(ड)6 पॉक्सो एक्ट में अपराध दर्ज हुआ था।
आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय रामानुजगंज के न्यायधीश वंदना दीपक देवांगन के द्वारा मात्र 69 दिनों में इस जघन्य अपराध पर फैसला दिया है,धारा 363 में पांच वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना,धारा 366 में पांच वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 5 (ड) 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।
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